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    अब सीबीएसई स्कूलों पर भी लटकी तलवार

    Haryana Education Department
    Haryana Education Department: हरियाणा शिक्षा विभाग में बड़े फेरबदल

    सीबीएसई की संबद्धता लेने से पहले विभागीय मान्यता जरूरी | Hisar News

    हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। CBSE School: हरियाणा प्रदेश के निजी स्कूलों पर एक बार फिर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इस बात शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंधित बोर्ड भी आए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस स्कूल के पास जिस स्तर की मान्यता है, उसी स्तर तक कक्षा लगाई जा सकती है। शिक्षा विभाग के संज्ञान में मामला आया है कि प्रदेश में गैर मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को जिनके पास किसी भी स्तर की अनुमति नहीं है। उन्हें एक सप्ताह के अंदर बंद करने का समय दिया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अंतर्गत करने वाले सीबीएसई के स्कूलों में एक ऐसा खेल चल रहा है, जो शिक्षा विभाग की नजर में अब आया है। Hisar News

    मान्यता से अधिक कक्षाएं मिलने पर होगी कार्रवाई

    जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह नरवाल ने कहा कि सभी निजी विद्यालय जिनके पास जिस स्तर तक मान्यता है, उसी स्तर तक की कक्षा लगाएं। यदि किसी विद्यालय में मान्यता स्तर से अधिक की कक्षाएं लगाने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस भी निजी विद्यालय ने मान्यता नहीं ली है, शीघ्र अति शीघ्र मान्यता लें अथवा विद्यालय को बंद करना सुनिश्चित करें।

    ऐसा करना गैर-कानूनी

    जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन विद्यालयों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता ली हुई है और दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षाएं बिना शिक्षा विभाग से मान्यता लिए बच्चों को दाखिला देकर अपीयर करवाते है, ऐसा करना गैर-कानूनी है। इसके अलावा जिन विद्यालयों के पास किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है, वें एक सप्ताह के अंदर विद्यालय को बंद करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी निजी विद्यालय जिनके पास विद्यालय की बिल्डिंग असुरक्षित/कंडम है, जिसमें बच्चों को न बैठाया जाए। विद्यालयों में पानी, शौचालय एवं प्राथमिक उपचार पेटी की आवश्यक व्यवस्था हो एवं सभी कक्षा-कक्ष में दोहरे दरवाजे होना अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उक्त निदेर्शों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। Hisar News

    बिना एनओसी नहीं चल सकते सीबीएसई स्कूल

    दरअसल सीबीएसई स्कूलों से सम्बद्धता प्राप्त करने से पहले स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग पंचकूला से मान्यता लेनी होती है। इसके बाद संबंधित स्कूलों को शिक्षा निदेशालय पंचकूला से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए सीबीएसई से सम्बद्धता लेनी होती है। लेकिन शिक्षा विभाग के संज्ञान में अब मामला यह आया है कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, जिनके पास मिडिल या सैकेंडरी की हरियाणा विभाग से मान्यता है और ऐसे स्कूल सीबीएसई में 12वीं तक के बच्चे अपीयर कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की नजर में ऐसा करना गैरकानूनी है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने अब कार्रवाई करने का मन बना लिया है।

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