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    सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन की हत्या में पांच दोषियों को उम्र कैद

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    Gurugram सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन की हत्या में पांच दोषियों को उम्र कैद

    गुरुग्राम संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम के सिविल लाइन क्षेत्र में सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुक्खी की हत्या में यहां की अदालत ने पांच दोषियों को आरोपी ठहराते हुए बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चेयरमैन की हत्या में उनका साला भी शामिल रहा। वह चेयरमैन से इसलिए रंजिश रखता था, क्योंकि उसने उसकी बहन से लव मैरिज की थी।

    बता दें कि सुखबीर खटाना की लव मैरिज से नाराज उनके साले (पत्नी का भाई) चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सितंबर 2022 को उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वे गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित एक कपड़े के शोरूम के भीतर कपड़े खरीद रहे थे। हमलावर उसकी रेकी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ सुखबीर खटाना को ही निशाना बनाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबियों में शामिल रहे सुखबीर खटाना का काफी रुतबा था। जिला परिषद का चुनाव लडऩे की वह पूरी तैयारी में थे।

    वर्ष 2008 में उसकी बहन से की थी लव मैरिज

    सुखबीर खटाना की हत्या के आरोपी चमन ने पुलिस पूछताछ में कहा था कि सुखबीर खटाना ने वर्ष 2008 में उसकी बहन पुष्पा से लव मैरिज की थी। वह इसके खिलाफ था। यही उसकी सुखबीर से रंजिश का कारण था। सुखबीर को खत्म करना उसके जीवन का मकसद बन गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी चमन में इस बात को स्वीकार किया था कि वे सुखबीर खटाना की हत्या के लिए करीब एक दर्जन बार रेकी कराई थी। हर बार किसी न किसी कारण से वह हत्या करने से चूका। एक सितंबर 2022 की दोपहर को सुखबीर खटाना की रेकी करवाई जा रही थी। जब सुखबीर खटाना गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित रेमंड शोरूम में कपड़े खरीदने पहुंचे तो कई बदमाशों ने शोरूम के भीतर घुसकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें सुखबीर खटाना की मौत हो गई। करीब तीन साल तक अदालती कार्रवाई के बाद आखिर सुखबीर खटाना की हत्या के आरोपियों को पुलिस सजा दिलाने में कामयाब रही। कोर्ट ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। उनमें मुख्य आरोपी खटाना की पत्नी का भाई चमन उर्फ पवन है। वह बादशाहपुर का रहने वाला है। उसके अलावा गांव कादरपुर के अंकुल, लक्ष्मण गढ़ (अलवर) के राहुल, धानियावास (रेवाड़ी) के निवासी दीपक उर्फ दीपू और गाजियाबाद के निवासी अनुज को दोषी ठहराया है।