हमसे जुड़े

Follow us

19.7 C
Chandigarh
Thursday, April 9, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी अलग-अलग मामलो...

    अलग-अलग मामलों में कारावास व अर्थदंड की सजा

    Kairana Crime News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने चोरी, गाली-गलौच व लॉकडाउन उल्लंघन समेत अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर चार आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

    एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि जनपद सहारनपुर के गंगोह थानाक्षेत्र के गांव कल्लरहेड़ी निवासी परदेशी के विरुद्ध वर्ष-2022 में कोतवाली शामली पर चोरी एवं बरामदगी के चार अलग-अलग अभियोग पंजीकृत हुए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह सभी मामले कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन थे। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी परदेशी को सभी मामलों में दोषी करार देते हुए एक वर्ष व पांच माह के अधिकतम कारावास तथा कुल 12000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

    दूसरा मामला वर्ष-2021 का है। कैराना कस्बे के मोहल्ला आलकलां निवासी सोनू के विरुद्ध चोरी का माल बरामद होने के आरोप में कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए साढ़े आठ माह के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तीसरा मामला भी वर्ष-2022 का है। शामली के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी उज्ज्वल चौधरी के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर गाली-गलौच का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

    शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी उज्ज्वल चौधरी को दोष सिद्ध पाए जाने पर 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चौथा मामला वर्ष-2020 का है। फुरकान निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध कैराना कोतवाली पर लॉकडाउन व 3 महामारी अधिनियम के उल्लंघन एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी/एमएलए ने आरोपी फुरकान को दोषी मानते हुए 5200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर सभी मामलों में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

    यह भी पढ़ें:– दो जिंदा कारतूस सहित युवक गिरफ्तार

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here