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    नाबालिग से मारपीट व दुर्व्यवहार के दोषी को चार साल की सजा

    Imprisonment sachkahoon

    भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। घर में घुसकर नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़ करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी श्रीमती सोनीका की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की की सजा (Imprisonment) सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में थाना शहर पुलिस ने वर्ष 2020 में मामला दर्ज किया था।

    मामले के अनुसार वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की की माता ने थाना शहर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के खिलाफ माता-पिता घर पर नहीं होने के समय घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी भिवानी निवासी रमन को चार वर्ष की कैद की सजा (Imprisonment) सुनाई व कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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