Central Government UPI GST statement: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की कोई योजना नहीं है। यह बयान वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिया। GST on UPI transactions
वित्त राज्य मंत्री ने कहा, “जीएसटी परिषद ने 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर किसी प्रकार का जीएसटी लगाने की सिफारिश नहीं की है।” यह स्पष्टीकरण उस समय आया है जब कर्नाटक में कुछ व्यापारियों को यूपीआई लेनदेन के आधार पर जीएसटी मांग नोटिस जारी किए गए थे।
GST नोटिस पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद | GST on UPI transactions
इस मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को भेजे गए GST नोटिस राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, न कि केंद्र सरकार द्वारा। उन्होंने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस बयान को “हास्यास्पद” बताया, जिसमें शिवकुमार ने दावा किया था कि राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।
प्रह्लाद जोशी ने कहा, “अगर ये नोटिस केंद्र सरकार की ओर से होते, तो अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी इस प्रकार के नोटिस मिलते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल कर्नाटक में ही ऐसा देखने को मिला है। इससे स्पष्ट है कि यह राज्य का मामला है।” उन्होंने आगे बताया कि GST प्रणाली दो भागों में विभाजित है —
- केंद्रीय GST (CGST): केंद्र सरकार के अधीन
- राज्य GST (SGST): राज्य सरकारों के अधीन
कर्नाटक में व्यापारियों को जो नोटिस मिले हैं, वे राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा SGST के अंतर्गत जारी किए गए हैं