हाईकोर्ट के ऑर्डर पर गुरूग्राम की स्टेट ऑफिसर गिरफ्तार

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आदेश की अनदेखी से नाराज हाईकोर्ट, प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा मामला

गुरुग्राम (संजय कुमार मेहरा)। प्रॉपर्टी विवाद (Property Dispute) से जुड़े मामले में निचली अदालत कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस द्वारा मंगलवार को स्टेट ऑफिसर सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जिला अदालत में पेश किया गया। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी।

याची को सोमवार रात 10 बजे तक गिरफ्तार करने व मंगलवार सुबह 10 बजे तक संबंधित अदालत के सामने पेश करने का गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए संपत्ति विवाद में गुरुग्राम की अदालत के फैसले को चुनौती दी। याचिका में बताया गया कि गुरुग्राम कोर्ट ने 14 मई को आदेश सुनाते हुए स्टेट ऑफिसर को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि आदेश का पालन करने में देरी को लेकर याची के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

15 दिन पहले ही स्टेट ऑफिसर-2 बनी सुमन | (Gurugram News)

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम की अदालत को आदेश दिया है कि इस मामले में लिए गए एक्शन के बारे में कोर्ट को सूचित किया जाए। 15 दिन पहले ही स्टेट ऑफिसर 2 के पद पर आसीन हुईं सुमन भाकर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार सुबह मनीषा गौड़ की अदालत में पेश किया। इससे पहले कभी भी वे इस पद पर नहीं रहीं। 2013 से अब तक इस पद पर 15 से ज्यादा अधिकारी आसीन रहे हैं।

2013 में आदेश को निचली अदालत में दी चुनौती

एचएसवीपी ने सेक्टर 38 के प्लाट नंबर 64 के आवंटन को रद्द किया था। आवंटी ने इस आदेश को साल 2013 में निचली अदालत में चुनौती दी थी। साल 2015 में अदालत ने आवंटी के पक्ष में आदेश जारी कर दिया था। विभाग ने ऊपरी अदालत में इस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की थी। आदेश के काफी समय के बाद अपील दाखिल की गई। अपील फाइल करने में देरी से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। 26 अप्रैल 2022 को इस याचिका को खारिज कर दिया। इस बीच आवंटी ने साल 2018 में अदालत के आदेश का पालन करने को लेकर याचिका दायर कर दी।

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