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Wednesday, March 25, 2026
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    झूठी कहानी बना रहा हंसराज, सभी आरोप बेबुनियाद

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    हंस राज मामले में सीबीआई की अदालत में हुई
    सुनवाई | Hansraj Haqiqi

    • 15 वर्ष बाद कहां से याद आया हंसराज को मामला, झूठी कहानी बनाने में माहिर: तनवीर

    पंचकूला(अश्वनी चावला)। हंसराज (Hansraj Haqiqi) द्वारा लगाए गए नपुंसक मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने हंस राज को न सिर्फ झूठा करार देते हुए सीबीआई की अदालत को पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को आरोप मुक्त करने की अपील की है। इस मामले में सीबीआई की अदालत में लगभग 2 घंटे तक आरोपों पर बहस करते हुए बचाव पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा जिसके बाद कापिल राठी की सीबीआई अदालत द्वारा मामले की सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है।

    सोमवार को दोपहर बाद आरसी 1 में शुरू हुई सुनवाई दौरान पेश हुए एडवोकेट्स तनवीर अहमद मीर, ध्रुव गुप्ता, एनपीएस वड़ैच व सरबजीत वड़ैच ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हंसराज द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह न सिर्फ गलत हैं, बल्कि बेबुनियाद हैं। क्योंकि इस मामले में हंसराज को 15 साल बाद याद आई है।

    बचाव पक्ष द्वारा की गई 2घंटे तक बहस, आरोपों
    को ठहराया गलत | Hansraj Haqiqi

    बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि हंसराज की तरफ से झूठी कहानी तैयार की गई है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस मामले को रद्द करते हुए पूज्य गुरू जी सहित सभी व्यक्तियों को आरोप मुक्त किया जाए। यहीं तनवीर अहमद मीर द्वारा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कई आदेश पेश किए गए, जिस अनुसार यह मामला ही नहीं बनता है और इस मामले में किसी भी तरीके से पूज्य गुरू जी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि मामले की गहराई को देखते हुए इसे खारिज किया जाना चाहिए। अदालती कार्रवाई के बाद तनवीर अहमद मीर ने कहा कि हंसराज वाला मामला अधिक देर तक अदालत में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले की बुनियाद ही खोखली है व पूरी कहानी तैयार की गई है, इस तरह की झूठी कहानी पर अदालत विश्वास नहीं करने वाली है।

    नहीं हुई बहस, 7 अगस्त तक टली कार्रवाई

    पंचकूला। पंचकूला दंगे मामले में हनप्रीत इन्सां पर लगे देशद्रोह के आरोपों को लेकर सोमवार को बहस नहीं हो पाई। माननीय एनके कलसन की अदालत द्वारा इस मामले में सिर्फ तारीख ही देते हुए सुनवाई 7 अगस्त तक टाल दी है। अब इस मामले में आगामी कार्रवाई 7 अगस्त को ही होगी। जानकारी अनुसार 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में हुए दंगों में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में पंचकुला पुलिस द्वारा हनीप्रीत इन्सां व अन्य को आरोपी बनाते हुए अदालत में आरोप तय किए गए थे।

    हनीप्रीत इन्सां व अन्य पर लगे देशद्रोह मामले में
    होनी थी सुनवाई | Hansraj Haqiqi

    इस मामले में हनीप्रीत इन्सां द्वारा पुलिस की इस कार्रवाई व आरोपों को झूठा करार देते हुए अपना पक्ष रखा जा रहा है। सोमवार को हनीप्रीत इन्सां द्वारा अदालत में तनवीर अहमद मीर पेश हुए थे। जहां उनकी तरफ से आरोपों को गलत ठहराने व हनप्रीत इन्सां को निर्दोष साबित करने के लिए बहस करनी थी, परंतु अदालत की कार्रवाई शुरू होने साथ ही इस मामले में बहस नहीं हो पाई और सुनवाई के लिए आगामी तारीख डाल दी गई है। अब 7 अगस्त को वरिष्ठ वकील तनवीर अहमद मीर अपना पक्ष रखते हुए आरोपों पर बहस करेंगे।

     

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