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    एसपीओ हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद और 70 हजार जुर्माना

    SPO murder case sachkahoon

    जींद (सच कहूँ न्यूज)। जींद के गांव रुपगढ़ में चार साल पहले स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) जसबीर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने एक युवक को उम्रकैद की सजा व 70 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

    अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव रुपगढ़ निवासी वीरेंद्र ने 22 नवंबर 2017 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके चचेरे भाई जसबीर ने करीब दो माह पहले ही स्पेशल पुलिस अधिकारी के तौर पर चयन हुआ था। एसपीओ के पद से चयन होने से पहले जसबीर ने वर्ष 2016 में गांव के बिजेंद्र के साथ मिलकर गांव छात्तर सर्कल के ठेके लिए थे। बिजेंद्र को हिसार जेल से उम्रकैद की सजा होने के चलते उनके नाम पर ठेके नहीं मिल सकते थे। इसलिए ठेके जसबीर के नाम पर लिए गए और ठेके की गारंटी के तौर पर बिजेंद्र के भाई लीला की जमीन को रखा गया। जब ठेके का समय पूरा हुआ तो जसबीर ने बिजेंद्र की तरफ 25 से 30 लाख रुपये की लेनदारी हो गई।

    बिजेंद्र ने यह पैसे देने से मना कर दिया। इसके चलते दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी। 22 नवंबर 2017 को जब जसबीर सीआइए में ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था तो आरोपित बिजेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बिजेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद चार माह के बाद पुलिस ने आरोपित बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराधा साहनी ने मामले की सुनवाई करते हुए बिजेंद्र को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 70 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

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