किशोरी से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास

Kairana News
Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना। बहला-फुसलाकर किशोरी को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही, किशोरी को ले जाने में दुष्कर्मी का साथ देने के एक अन्य आरोपी को भी कोर्ट ने पांच वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि वर्ष 2018 में एक व्यक्ति ने झिंझाना थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया कि थानाक्षेत्र के गांव पिण्डोरा निवासी प्रवीण पुत्र भोपाल व राजीव पुत्र देवेन्द्र उसकी साढ़े सौलह वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए तथा प्रवीण ने उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी प्रवीण तभी सेे ही जेल में ही बंद है।

वेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी प्रवीण को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वही, किशोरी को ले जाने में दुष्कर्मी का साथ देने के आरोपी राजीव को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर कोर्ट ने दोनों दोषियों के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here