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    हरियाणा में फिर चुनावी मौसम की दस्तक, ईसी ने जारी की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट

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    Chandigarh: राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू, 14 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, 17 दिसंबर को आएंगे नतीजे

    नगर निगम चुनाव 2023 : 21 अप्रैल तक दावे और आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे

    चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) हरियाणा में पंचायत चुनावों के बाद अब फिर से चुनावी मौसम ने दस्तक दे दी है।  हरियाणा में होने वाले (Municipal Council Election) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता प्रारूप सूची जारी कर दी है। 4 नगरपरिषदों और 22 नगरपालिकाओं के होने वाले चुनावों के मद्देनजर आयोग द्वारा जारी सूचियों में दावे और आपत्तियों के लिए 21 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। कोई भी मतदाता कोई आपत्ति होने पर इस तारीख से पहले अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

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    किन-किन जिलों में होंगे चुनाव

    (Municipal Council Election) अंबाला सदर, सिरसा, थानेसर और नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पुण्डरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर के आम चुनाव तथा नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16 के उप-चुनाव व नगरपालिका राजौंद के वार्ड 5 के उप-चुनाव के लिए संबंधित उपायुक्तों द्वारा प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई है।

    वेबसाइट पर चेक करें सूची

    हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची संबंधित नगर निकायों के कार्यालय, पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय, नगर निकाय के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली मतदाता सूचना और संग्रह केंद्र तथा जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देखे जा सकेगी। प्रदेश का कोई भी नागरिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जांच कर सकता है।

    शुद्धि के लिए फार्म भरना अनिवार्य

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि यदि किसी मतदाता का विधान सभा की सूची में नाम है लेकिन उसका नाम संबंधित नगर परिषद या नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है तो वे मतदाता नगरपरिषद नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। नाम कटवाने या नाम में शुद्धि के लिए आवेदन पत्र फार्म-क व ख में हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अन्तर्गत संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे व आपत्तियां 21 अप्रैल तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

    पहले विधानसभा सूची में नाम दर्ज कराना जरूरी

    आयोग की तरफ से सूचना जारी की गई कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम नगर परिषद, नगर पालिकाओं की मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे, जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हो। यदि कोई व्यक्ति संबंधित नगर परिषदों, नगर पालिकाओं की वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो पहले उसे अपना नाम संबंधित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। उसके बाद ही वह व्यक्ति अपना नाम नगर परिषद नगरपालिका की मतदाता सूची दर्ज करवाने हेतु आवेदन कर सकता है।

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