
New GST Rates 2025: नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बदलाव 22 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं, जिसके चलते खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर घरेलू उपकरण और वाहन तक के दाम में उल्लेखनीय कमी आएगी। नए फ्रेमवर्क के अनुसार, मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब—5% और 18% कर दिया गया है। GST News
टैक्स में शून्य प्रतिशत कटौती
सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर को शून्य कर दिया है। इनमें शामिल हैं:
अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, पनीर, छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड)
पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, पराठा, कुल्चा और अन्य ब्रेड उत्पाद
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
स्टेशनरी उत्पाद जैसे नोटबुक, पेंसिल, कॉपी और शार्पनर
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा
इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन पर जीएसटी कटौती
एसी और फ्रिज जैसे घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% किया गया है।
वाहनों में भी बदलाव हुआ है:
350 सीसी और उससे कम की मोटरसाइकिल पर जीएसटी 18%
1200 सीसी तक की पेट्रोल और 1500 सीसी तक की डीज़ल गाड़ियाँ (4 मीटर तक) पर जीएसटी 18%
उच्च क्षमता वाली वाहनों और लग्ज़री सेगमेंट पर टैक्स अब 40%
सरकार ने उद्योगों से अपील की है कि इस कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाया जाए।
उद्योगों की प्रतिक्रिया | GST News
ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटाने की घोषणा की है। वहीं, वोल्टास, डायकिन, गोदरेज एप्लायंसेज, पैनासोनिक और हायर जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां एसी, टीवी और फ्रिज की कीमतों में कटौती कर चुकी हैं। अमूल और मदर डेयरी भी दूध, आइसक्रीम और फ्रोजन फूड पर कीमतों को कम करने का ऐलान कर चुकी हैं। GST News