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Saturday, February 14, 2026
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    Chandigarh Pet Dog By-Laws: कुत्ता पालने वालों पर सख्ती, नियम तोड़ने पर होगा 10 हजार जुर्माना

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    Chandigarh Pet Dog By-Laws: अब कुत्ता पालने वालों को सख्ती से करना होगा इन नियमों का पालन! नियम तोड़ने पर होगा 10 हजार जुर्माना

    Chandigarh Pet Dog By-Laws: चंडीगढ़। शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू तथा सामुदायिक कुत्तों के लिए नए उपनियम अधिसूचित कर दिए हैं। नगर निगम के अनुसार अब कुत्ता पालने वालों को पंजीकरण, नस्ल, संख्या और व्यवहार संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर भारी धनदंड के साथ-साथ कुत्ते को जब्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। Chandigarh News

    नगर निगम ने सात ऐसी नस्लों को घर में पालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें आक्रामक स्वभाव वाला माना जाता है। इनमें अमेरिकन बुलडॉग, पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर शामिल हैं।
    हालाँकि, जिन परिवारों के पास पहले से ऐसी नस्लों के कुत्ते मौजूद हैं, उन्हें राहत दी गई है, लेकिन उन्हें 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पूरा करना होगा।

    पंजीकरण अनिवार्य | Chandigarh News

    प्रत्येक पालतू कुत्ते का नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

    पंजीकरण शुल्क: ₹500

    नवीनीकरण शुल्क (हर पाँच वर्ष में): ₹50
    रजिस्टर्ड कुत्तों के लिए धातु का टोकन और पट्टा लगाना आवश्यक होगा। बिना पंजीकरण के पाए जाने पर निगम को कुत्ता जब्त करने का अधिकार रहेगा।

    जुर्माने और जिम्मेदारी

    यदि पंजीकृत कुत्ता खुले स्थान पर गंदगी करता है, तो उसके स्वामी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
    इसके अलावा कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर निगम की टीम स्थल पर पहुँचकर जाँच करेगी। आरोप सत्य पाए जाने पर कुत्ते को कब्जे में लेकर मालिक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

    घर के आकार के अनुसार कुत्तों की संख्या | Chandigarh News

    नगर निगम ने आवास के क्षेत्रफल के आधार पर कुत्तों की अधिकतम संख्या निर्धारित की है—

    • पाँच मरला तक: एक कुत्ता
    • दस मरला तक: दो कुत्ते
    • बारह मरला तक: तीन कुत्ते
    • एक कनाल तक: चार कुत्ते
    • यदि किसी पाँच मरला के मकान में तीन अलग-अलग परिवार रहते हैं, तो प्रत्येक परिवार एक-एक कुत्ता रख सकता है, बशर्ते वे अलग-अलग पंजीकरण कराएँ।

    प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पालतू कुत्तों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें सुखना झील, रोज़ गार्डन, शांति कुंज, लेज़र वैली, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन तथा निगम द्वारा चिह्नित अन्य सभी पार्क शामिल हैं। Chandigarh News