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    Pension News: आपातकाल में जेल जाने वालों के लिए सरकार का 20,000 मासिक पेंशन का ऐलान! करें आवेदन!

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    Pension News: आपातकाल में जेल जाने वालों के लिए सरकार का 20,000 मासिक पेंशन का ऐलान! करें आवेदन!

    ओडिशा (एजेंसी)। ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने आपातकाल में जेल जाने वाले लोगों के मासिक पेंशन का ऐलान किया है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। जानकारी के अनुसार राज्य के वे सभी लोग इस पेंशन के पात्र होंगे जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे और 1 जनवरी, 2025 तक जीवित हैं। इतना ही नहीं सरकार ऐसे लोगों का चिकित्सा का खर्च भी वहन करेगी। Pension News

    एक मीडिया रिपोर्ट में यह घोषणा गत दिवस 13 जनवरी को राज्य के गृह विभाग की एक अधिसूचना द्वारा गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत में आपातकाल लगभग आधी सदी पहले, 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (CM Mohan Charan Majhi) ने कहा कि आपातकाल के दौरान मीसा (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971) के तहत जेल गए ओडिशा के लोग पेंशन की मांग कर रहे थे। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि उन्हें प्रति माह 20,000 की पेंशन दी जाएगी। उन्हें स्वास्थ्य बीमा और रेलवे लाभ भी मिलेगा।

    ये लोग होंगे पात्र!

    रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, घोषित लाभ उन सभी पात्र लोगों को मिलेगा जो 1 जनवरी, 2025 तक जीवित हैं। आपातकाल का विरोध करने के लिए 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच देश भर में सैकड़ों लोगों को जेल में डाला गया था। ओडिशा सरकार ने लाभार्थियों का चयन करने के लिए राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय समितियों का गठन किया और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यव्रत साहू की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य में जेल में बंद लोगों की एक विस्तृत सूची तैयार करने पर चर्चा की गई। Odisha News

    ऐसे करें आवेदन! | Pension News

    पेंशन का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, इतना ही नहीं 3 प्रमुख सह-बंदियों के नाम और दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिनियम के तहत उनकी हिरासत के समर्थन में एक हलफनामा भी देना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदक को कार्यक्रम के लाभ के लिए पात्र बनने से पहले सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। ओडिशा के सीएम माझी ने 2 जनवरी को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (टकरअ), भारत की रक्षा नियम या भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत पेंशन के प्रावधान की घोषणा की थी।

    अधिसूचना के अनुसार, “पेंशन जीवित व्यक्तियों (जो 1 जनवरी, 2025 तक जीवित हैं) के पक्ष में मंजूर की जाएगी, भले ही वे जेल में कितने भी समय तक रहे हों। पेंशन राशि के अलावा, लाभार्थियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पात्र लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी स्वीकार किया गया है। ये लाभ 1 जनवरी, 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। Pension News

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