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    बाराबंकी और फाजिल्का के नशे के सौदागरों को कठोर कारावास की सजा

    New Delhi
    New Delhi बाराबंकी और फाजिल्का के नशे के सौदागरों को कठोर कारावास की सजा

    नई दिल्ली। नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और पंजाब के फाजिल्का के दो अलग अलग मामले में दो लोगों को विशेष अदालतों ने कठोर कारावास और जुमार्ने की सजा सुनायी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने यहां यह जानकारी दी । ब्यूरो ने बताया कि पहले मामले में वर्ष 2021 में भारतझ्रपाकिस्तान सीमा क्षेत्र से बरामद हेरोइन मामले में फाजिल्का में एनडीपीएस मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने गुरप्रीत सिंह उर्फ मंगल को सात नवंबर को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.5 लाख के जुमार्ने की सजा सुनाई। गुरप्रीत के पास 5.958 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुयी थी।

    ब्यूरो ने बताया कि एक अन्य मामले में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की विशेष अदालत पांच नवंबर को चरस बरामदगी के मामले में आरोपी आजाद को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 08/20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख के जुमार्ने की सजा सुनाई। उन्होंने कहा यह मामला 18 नवंबर 2022 का है। इसमें एनसीबी लखनऊ जोनल इकाई ने बाराबंकी में जिला महिला अस्पताल के पास से आरोपी आजाद को पकड़ कर और उसके पास से 2.7 किलोग्राम चरस बरामद की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 (अक्टूबर तक) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की त्वरित कार्रवाई के कारण 103 एनडीपीएस मामलों में 219 ड्रग तस्करों को दोषी करार दिया जा चुका है।