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    अदालतों में आरटीआई फीस कम हो : शर्मा

    RTI Fees

    आरटीआई आवेदन शुल्क (RTI Fees) 100 रूपए तय

    जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान सूचना आयोग ने उच्च न्यायलय सहित सहित प्रदेश की अदालतों में सूचना के अधिकार आवेदन शुल्क (RTI Fees) कम करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि अदालतों में यह शुल्क 100 रूपए है जबकि राज्य सरकार के कार्यालयों में महज फीस 10 रूपए है।

    राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने एक फैसले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के हवाले से राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन से अपेक्षा की है कि आरटीआई आवेदन का शुल्क घटाएं। आयोग के अपने निर्णय की प्रति रजिस्टार, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर को भेजी है।

    सूचना आयुक्त श्री शर्मा ने गत दिनों मेड़ता सिटी निवासी अणदाराम चैधरी की द्वितीय अपील निस्तारित करते हुए यह निर्णय दिया। प्रार्थी ने मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, मेड़ता सिटी को 10 रू. फीस के साथ आरटीआई अर्जी दी थी जो राजस्थान सूचना का अधिकार उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय नियम 2006 के तहत निर्धारित फीस 100 रू. के ज्यूडिशियल स्टाम्प्स नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई। इस पर प्रार्थी अणदाराम ने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की थी।

    आवेदन शुल्क 50 रूपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए

    शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से सम्बन्धित प्रकरण में निर्णय दिया है कि आरटीआई आवेदन शुल्क 50 रूपए तथा प्रतिलिपि शुल्क 5 रूपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन को मौजूदा आवेदन फीस 100 रूपए से घटानी चाहिए।

    सूचना आयोग के इन निदेर्शों के तहत उच्च न्यायालय प्रशासन को प्रदेश की अदालतों में आरटीआई आवेदन शुल्क घटाने के लिए राजस्थान सूचना का अधिकार उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय नियम 2006 में संशोधन करना होगा। इन नियमों में ही आरटीआई आवेदन शुल्क 100 रूपए तय किया गया है।

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