हमसे जुड़े

Follow us

19.8 C
Chandigarh
Thursday, February 26, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा ऐलनाबाद विधान...

    ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 31 अक्तूबर तक धारा 144 लागू

    section-144 sachkahoon

    सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिलाधीश अनीश यादव ने ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 30 अक्तूबर को ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव की मतदान प्रक्रिया होनी निर्धारित हुई हैं।

    इस दौरान ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की सीमा में तनाव, मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान व अशांति की आशंका के मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 31 अक्तूबर सांय छह बजे तक ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित लगाया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।