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    लूट के दो मामलों में आरोपी को साढ़े सात वर्ष का कारावास

    Haridwar News
    प्रोफाइल फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने लूट के दो अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर एक आरोपी को साढ़े सात वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुण्डीर ने बताया कि 01 नवंबर 2015 को हरियाणा के करनाल निवासी हरिओम पुत्र सुभाष चावल बेचकर मेरठ से अपने घर वापिस लौट रहा था। इसी दौरान कैराना क्षेत्र में बदमाशों ने उससे 20 लाख रुपये की नकदी लूट ली और फरार हो गए। Kairana News

    इसके अलावा 29 दिसंबर 2015 को झाड़खेड़ी रोड कस्बा कैराना निवासी रोशनलाल नामक व्यक्ति के साथ 1.25 लाख रुपये की कीमत के स्टाम्प लूट की घटना कारित हुई थी। दोनों मामलों की रिपोर्ट कैराना कोतवाली पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के दौरान लूट की दोनों घटनाओं में मोहसीन निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी मोहसीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

    विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों मामले कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी-एसटी विशेष) श्रीमती रेशमा चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन थे। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात दोनों मामलों में आरोपी मोहसीन को दोषी करार देते हुए साढ़े सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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