Karur Stampede Case Updates: करूर भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जाँच के आदेश

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Karur Stampede Case Updates: करूर भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जाँच के आदेश

Karur Stampede Case Updates: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश (Supreme Court orders) दिया, जिसमें 41 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को इस जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। Karur Stampede Case

शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर को तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vetri Kazhagam) और अन्य द्वारा दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 सितंबर की भगदड़ मामले में सीबीआई जांच से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। तमिलनाडु के भाजपा नेता जी. एस. मणि ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनकी दलील है कि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे।

टीवीके ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच की माँग की

तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच की माँग की है। उनकी याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों की विशेष जांच दल (SIT) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भगदड़ में कुछ उपद्रवियों द्वारा पूर्व नियोजित साज़िश की संभावना रही।

इसके अलावा, पार्टी और अभिनेता-राजनेता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया था कि घटना के बाद वे स्थल छोड़ गए और कोई खेद नहीं जताया। पुलिस के अनुसार, रैली में लगभग 27,000 लोग शामिल हुए थे, जबकि अपेक्षित संख्या केवल 10,000 थी। इस भारी भीड़ और कार्यक्रम स्थल पर सात घंटे की देरी को ही इस त्रासदी का मुख्य कारण बताया गया है। Karur Stampede Case