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    जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ पर रोक बरकरार, दो हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई

    Delhi News
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    नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुल्डोजर से अतिक्रमण हटाने के मामले पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। मामले में अदालत ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया।
    सुनवाई के दौरान वरिष्‍ठ वकील दुष्‍यंत दवे ने कहा कि इस मामले से कई राष्‍ट्रीय महत्‍व के सवाल खड़े हो गए हैं तो कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। जज ने कहा कि आप केस पर बात कीजिए। वरिष्‍ठ वकील दुष्‍यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्‍ट्रीय महत्‍व के कई प्रश्‍न खड़े करता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक इलाके के बारे में मामले का राष्‍ट्रीय महत्‍व क्‍या है? दवे ने कहा कि बुलडोजर राज्‍य की नीति का एक जरिया बन गया है। उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसपर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि दवे तथ्‍यों पर बहस करें जिसका जवाब वे देंगे।
    गौरतलब है कि नगर निगम ने बुधवार को अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर उतार दिया था। तोड़फोड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी।

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