नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। RBI News: आरबीआई ने 8 नवंबर 2016 को पुराने रु.500 और रु.1,000 के नोट (तत्कालीन श्रृंखला) को कानूनी टेंडर का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस मशहूरी नोटबंदी के बाद, बैंक व पोस्टआॅफिस के माध्यम से इन नोटों को एक अवधि के भीतर जमा/बदलने की सुविधा थी। लेकिन अब कोई नया नियम नहीं आया है जहाँ पुराने रु.500 या रु.1,000 नोटों के लिए ‘अंतिम अवसर’ या ‘नया विनिमय खिड़की’ घोषित हो। सरकार के पीआईबी ने भी इस तरह के सोशल-मीडिया पोस्ट को फेक/भ्रामक बताया है।
मुख्य बातें याद रखें
पुराने रु.500/रु.1,000 नोट अब वैध मुद्रा नहीं हैं क्योंकि उनका कानूनी टेंडर दर्जा समाप्त हो चुका है।
पुराने नोटों को बैंक/पोस्ट ऑफिस में बदलने की सुविधा अब उपलब्ध नहीं है।
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