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    सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए दखल देगा कोर्ट

    Supreme Court, Appointment, Election Commission, Central Govt

    संवैधानिक पैनल के गठन की मांग

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए अगर कोई कानून नहीं है तो कोर्ट इसमें दखल देगा।

    कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभी तक सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और सही ढंग से हुई हैं लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है।

    चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक संवैधानिक पैनल के गठन की मांग की गई थी।

    जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दी है कि अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या सीक्रेट बैलेट के जरिए नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है।

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