अवैध हथियार बरामदगी में दो को कारावास की सजा

Kairana News
Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें:– हरियाणा सरकार ने आईएएस और एचसीएस के किए तबादले

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2019 में गढ़ीपुख्ता पुलिस ने रविन्द्र उर्फ बिन्दर निवासी ग्राम पलठेडी को अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को मजिस्ट्रेट ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर रविन्द्र उर्फ बिन्दर को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

दूसरे मामले में, वर्ष 2013 में थाना जीआरपी शामली पुलिस ने जीशान निवासी मोहल्ला हाजीपुरा कस्बा शामली को अवैध हथियार रखने के आरोप के गिरफ्तार किया था। यह मामला भी कैराना स्थित सीजेएम न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मजिस्ट्रेट ने आरोपी जीशान को दोषी करार देते हुए जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।