हमसे जुड़े

Follow us

18.1 C
Chandigarh
Wednesday, March 25, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा चेक बाउंस माम...

    चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल की कैद

    Two years imprisonment sachkahoon

    सरसा (सच कहूँ न्यूज)। अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दोगुना जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई करीब 6 साल तक अदालत में चली। मामले के अनुसार गांव जोधकां निवासी प्रेम कुमार की डिंग मंडी निवासी संदीप कुमार से दोस्ती थी। दिसंबर 2014 को प्रेम कुमार ने संदीप से डेढ़ लाख रुपए उधार मांगे। संदीप ने दोस्ती के नाते प्रेम कुमार को डेढ़ लाख रुपए उधार दे दिए। प्रेम ने संदीप से जल्द ही रुपए वापस लौटाने का वायदा किया।

    जुलाई 2015 को प्रेम ने संदीप को डेढ़ लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिंग ब्रांच का चेक दिया। संदीप ने उक्त चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी प्रेम को नोटिस जारी किया गया। आरोपी द्वारा रुपए नहीं लौटाए जाने पर उक्त मामले की सुनवाई अदालत में चली। अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए प्रेम कुमार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी प्रेम कुमार को आदेश दिया गया कि मुआवजे के तौर पर उसे शिकायतकर्ता को तीन लाख रुपए एक माह में देने होंगे।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।