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Sunday, March 1, 2026
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    निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत 30 विद्यार्थियों का माना जाएगा एक सेक्शन

    Under Rule 134A SACHKAHOON

    सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत निर्धारित सीटों में सेक्शन के हिसाब से विद्यार्थियों को दाखिला देना होगा। शिक्षा विभाग ने नये निर्देश के तहत 30 विद्यार्थियों तक एक सेक्शन माना गया है। जिसमें तीन विद्यार्थियों को नियम 134 ए के तहत दाखिला देना होगा। ऐसे में सेक्शन के अंदर 5 विद्यार्थी होने पर भी तीन विद्यार्थियों का दाखिला जरूरी कर दिया है। जिसके लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस नये फरमान से निजी स्कूलों संचालकों में हलचल मच गई है। नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दस फीसद विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना है। जिसके लिए शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से सीटों का ब्यौरा मांगा हुआ है।

    फिर से शेड्यूल होगा जारी

    शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत दाखिला के लिए फिर से शेड्यूल जारी होगा। शिक्षा विभाग ने इससे पहले आवेदन प्रक्रिया व परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। मगर निजी स्कूलों ने निर्धारित सीटों का ब्यौरा नहीं दिया। जिससे पोर्टल पर सीटों का ब्योरा नहीं दिया जा सका। ऐसे में निजी स्कूलों से फिर से सीटों की जानकारी मांगी गई है। स्कूलों द्वारा समय पर निर्धारित सीटों की जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी।

    शिक्षा विभाग ने नियम 134 ए के तहत नये नियम लागू किए जा रहे हैं। ऐसे में छोटे स्कूलों को सरकार बंद करवाना चाहती है। सेक्शन के हिसाब से विद्यार्थियों की सीटें निर्धारित करना सरासर गलत है।

    पंकज सिडाना, प्रधान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सिरसा।

    निजी स्कूलों में 30 विद्यार्थियों का एक सेक्शन माना जाएगा। इससे एक सेक्शन में कम विद्यार्थी होने पर भी तीन विद्यार्थियों को दाखिला देना जरूरी है। निजी स्कूलों से स्कूलों में निर्धारित सीटों की जानकारी मांगी गई है।

    आत्मप्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सरसा।

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