हमसे जुड़े

Follow us

19.8 C
Chandigarh
Thursday, February 26, 2026
More
    Home देश सुप्रीम कोर्ट...

    सुप्रीम कोर्ट ने देखमुख की याचिका पर सुनवायी करने से क्यों किया इन्कार

    Anil-Deshmukh SACHKAHOON

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पूर्व गृहमंत्री ने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सीबीआई और ईडी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश करने का आदेश दोनों एजेंसियों को देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति एस के कौल और एम एम सुंदरेश की पीठ ने आदेश देते हुए देखमुख को संबंधित अदालत में गुहार लगाने को कहा। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में सुनवायी के लिए उत्सुक नहीं है, उन्हें संबंधित अदालत में जाना चाहिए।

    क्या है मामला

    पूर्व गृहमंत्री देशमुख ने अपने खिलाफ लगे मनी लॉड्रिंग एवं भ्रष्टाचार आरोपों के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को उनकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश करने के लिए दोनों केंद्रीय एजेंसियों को आदेश देने का अनुरोध किया था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने देखमुख का पक्ष रखते हुए दो सदस्यीय पीठ से गुजारिश की कि वह दोनों एजेंसियों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दे।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।