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    अहमदाबाद शृंखलाबद्ध आतंकी धमाकों के मामले में 49 दोषी करार

    Kairana News
    Kairana News: तस्करी के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

    सजा की अवधि का ऐलान कल

    अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को हुए शृंखलाबद्ध आतंकी बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने मंगलवार को इसके 49 आरोपियों को दोषी करार दिया और 28 अन्य को बरी कर दिया। विशेष जज ए आर पटेल की अदालत सजा की अवधि को कल सुनाएगी।

    क्या है मामला

    ज्ञातव्य है कि यहां सिविल अस्पताल समेत 23 भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर उस दिन शाम साढ़े छह बजे से पौने आठ बजे के बीच धमाके हुए थे जिनमे 56 लोगों की मौत हुई थी और 240 लोग घायल हुए थे। इसके बाद उसी साल 28 से 31 जुलाई के बीच सूरत शहर से 29 वैसे ही बम बरामद हुए थे जैसे अहमदाबाद के धमाकों में इस्तेमाल किए गए थे। गुजरात पुलिस की जांच के बाद इस मामले में 15 अगस्त 2008 को पहले 11 लोगों को पकड़ा गया।

    बाद में अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ़्तारी हुई थी। जांच के दौरान पता लगा कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ, अंडर्वर्ल्ड और प्रतिबंधित संगठन सिमी से परिवर्तित हुए इंडियन मुजाहिदीन और अन्य आतंकी संगठनों का हाथ था। इन लोगों ने कथित तौर पर 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। जांच में यह भी पता चला था कि इस घटना के लिए मई में अहमदाबाद के निकट वटवा इलाके में षड्यंत्र रचा गया था।

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