Cash Fraud: हनुमानगढ़। कृषि भूमि बेचने के नाम पर 5 लाख 45 हजार रुपए लेकर भी बैयनामा निष्पादित नहीं करने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर जंक्शन पुलिस थाना में एक दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार फतेहगढ़ गोदाराबास निवासी सुरेन्द्र कुमार (47) पुत्र मानाराम जाट ने बताया कि वार्ड नम्बर दो, रामसरा नारायण निवासी गिरदावरी देवी पत्नी काशीराम व काशीराम पुत्र गंगाराम कुम्हार ने गिरदावरी देवी के नाम दर्ज चक 22 एचएमएच स्थित कृषि भूमि 5 लाख 45 हजार रुपए में उसे बेचने का सौदा किया था। सौदे के तहत परिवादी ने उक्त राशि आरोपियों को दे दी। Hanumangarh News
आरोप है कि रकम प्राप्त करने के बावजूद गिरदावरी देवी और काशीराम ने उसके पक्ष में बैयनामा पंजीकृत नहीं करवाया। कई बार आग्रह करने के बाद भी जब बैयनामा निष्पादित नहीं किया गया तो परिवादी ने जिला न्यायालय में वाद दायर किया। मामले में आरोपियों ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत में राजीनामा प्रस्तुत कर बैयनामा पंजीकृत करवाने की सहमति जताई। इसके बावजूद उन्होंने न तो बैयनामा निष्पादित किया और न ही राशि लौटाई। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ 5 लाख 45 हजार रुपए की ठगी की है। कोर्ट के आदेश पर जंक्शन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच एएसआई कृष्ण कुमार को सौंपी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। Hanumangarh News















