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    53rd GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की बैठक में ये वस्तुएं और सेवाएं हुई जीएसटी मुक्त! डिटेल में जानें, क्या सस्ता और क्या महंगा?

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    53rd GST Council Meeting: नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता हुई 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक में करदाताओं के अनुपालन बोझ और शिकायतों को कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। New GST Rates

    जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आज, जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।’’

    ये सेवाएं हुई जीएसटी मुक्त | New GST Rates

    रेलवे सेवाएं:

    जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री, रिटायरिंग रूम सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है।

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    छात्रावास सेवाएँ: | GST Rates

    ऐसे ही जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास के माध्यम से सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक छूट दी है और छूट का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब प्रवास 90 दिनों तक हो।

    टैक्स नोटिस पर दंड पर ब्याज:

    जीएसटी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी कर मांग नोटिस पर दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2025 तक नोटिस में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं को इस छूट का लाभ मिलेगा।

    इनपुट टैक्स क्रेडिट:

    जीएसटी परिषद ने किसी भी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।

    कार्टन बॉक्स पर जीएसटी:

    जीएसटी परिषद ने सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

    जीएसटी रिटर्न:

    जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

    सोलर कुकर:

    सोलर कुकर के लिए 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की गई है – चाहे वह एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो।

    दूध के डिब्बे:

    जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की है, चाहे उनकी सामग्री (स्टील, लोहा, एल्युमीनियम) कुछ भी हो।

    स्प्रिंकलर: | New GST Rates

    आग और पानी के स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर लागू होगी।

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