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    ठोस कचरा प्रबंधन नियम की अवहेलना पर काटे 11 चालान

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    बल्क वेस्ट जनरेटरों पर नगर निगम गुरुग्राम की कार्रवाई जारी

    • जनवरी माह में 33 बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां किया गया निरीक्षण

    गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। जनवरी माह में नगर निगम गुरुग्राम की टीमों ने 33 बल्क वेस्ट जनरेटरों के परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 11 बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करते पाए गए, जिसके लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक पर 25 हजार रूपए का जुमार्ना किया गया। बता दें कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर को उसके यहां उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण स्वयं के स्तर पर करना अनिवार्य है। (Haryana News)

    नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नगर निगम द्वारा जुमार्ना किया जाता है। इसी कड़ी में यहां सेक्टर-37 स्थित आईएलडी ग्रीन, सेक्टर-37सी स्थित इंपेरिया एस्फेरा, पार्क व्यू अपार्टमेंट, हीवो अपार्टमेंट, विजय रतन विहार, सूर्या विहार सेक्टर-21, पारस अस्पताल, पीडब्ल्यूओ अपार्टमेंट, राज विलास, तुलीप ओरेंज, तुलीप वॉयलेट, रेजिडेंसी ग्रीन आदि पर जुर्माना किया गया है। निरीक्षण के दौरान 10 बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित पाई गई। साथ ही उनके परिसरों में कंपोस्टिंग प्लांट चालू हालत में पाए गए। (Haryana News)