हमसे जुड़े

Follow us

13.3 C
Chandigarh
Sunday, February 8, 2026
More
    Home कारोबार अगर कर दी ये ...

    अगर कर दी ये गलती तो नहीं जमा होगा पीएफ

    EPF KYC Update
    Sanketik Photo

    नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आपने अब तक अपना पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 1 सितंबर के बाद आपको अपनी इस लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक सभी ईपीएफ खाताधारकों को अपना यूएएन नंबर आधार से लिंक कराना होगा। इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना पीएफ अकाउंट आधार से वेरिफाई करवाएं। ऐसा न करने पर पीएफ खाते में आने वाला उसका नियोक्ता योगदान भी रोका जा सकता है। साथ ही खाताधारक अपने पीएफ की निकासी भी नहीं कर सकेगा, साथ ही दूसरे लाभों से भी वंचित रहना पड़ेगा। आधार से पीएफ अकाउंट को लिंक करने की डेडलाइन पहले 1 जून, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 कर दिया गया था।

     

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।