हमसे जुड़े

Follow us

22.6 C
Chandigarh
Wednesday, April 1, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा 134 ए के तहत ...

    134 ए के तहत दाखिले बने गले की फांस, अभिभावक और विद्यार्थी परेशान

    rule134A sachkahoon

    विभाग ने अब तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर की

    सरसा (सच कहूँ न्यूज)। सरकार द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए नियम134 ए तहत सुविधा दी गई है। वो सुविधा न बनकर दिनों दिन अभिभावकों व बच्चों के लिए दुविधा बनती जा रही है। क्योंकि निजी स्कूल संचालकों द्वारा नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने से इंकार कर रहे हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दाखिला नहीं देने पर अभिभावकों की दिनभर भीड़ लगी रही। शिक्षा विभाग ने नियम 134 ए के तहत दाखिले के लिए आनलाइन स्कूल अलाटमेंट किए गये थे। जिसमें मेरिट के आधार पर सफल विद्यार्थियों को दाखिला लेने की अंतिम तिथि शुक्रवार को थी। विभाग ने अब तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक दी गई है।

    दिनभर कार्यालय में शिकायतें

    निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलने पर दिनभर जिला मौलिक कार्यालय में अभिभावक शिकायत लेकर पहुंचे। अभिभावक अनिल कुमार, राकेश कुमार व पार्वर्ती ने बताया कि बच्चों को स्कूल आवंटित कर दिए गये हैं। जब स्कूल के अंदर दाखिला दिलाने के लिए पहुंचे तो निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों को दाखिला न देकर कोर्ट केस का हवाला देते हैं। इसी के साथ कई स्कूल संचालक स्कूल में नियम 134-ए के तहत सीटें नहीं होने की भी बात कह रहे हैं।

    शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल में किया जाएगा निरीक्षण

    नियम 134ए के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों में निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी उतरेगे। अभिभावकों की शिकायत है कि निजी स्कूल दाखिला देने में आनाकानी कर रहे है। जिसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी शिकायत प्राप्त स्कूलों में जाकर निरीक्षण करेंगे और मौके पर दाखिला करवाएंगे।

    1387 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए गये हैं

    शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत 1387 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। दूसरी से नौवीं कक्षा तक 1520 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। जबकि 352 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने आवेदन किया जिनको परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। निजी स्कूलों में दाखिला मिलने वाले विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच करवाने के साथ दाखिला लेना जरूरी था। विभाग ने अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। सत्यापन के दौरान विद्यार्थी के दस्तावेज सही नहीं मिलने पर दाखिला रद किया जाएगा।

    ‘‘निजी स्कूलों द्वारा नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। जिस स्कूल में विद्यार्थी को दाखिला मिला है। उस स्कूल में दाखिला देना जरूरी है। अगर कोई स्कूल दाखिला देने से इंकार करता है। उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    आत्मप्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सरसा।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here