हमसे जुड़े

Follow us

18.4 C
Chandigarh
Friday, April 10, 2026
More

    लाहौर उच्च न्यायालय ने रावी रिवरफ्रंट परियोजना को किया रद्द

    इस्लामाबाद (एजेंसी)। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार की रावी रिवरफ्रंट शहरी विकास परियोजना को ‘असंवैधानिक’ घोषित कर रद्द कर दिया है। द् एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ‘कोई भी योजना अगर मास्टर प्लान के बिना स्थापित की जाती है तो असंवैधानिक है।’ न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने रूडा को परियोजना के लिए प्रांतीय सरकार से प्राप्त ऋण को दो महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिए। न्यायमूर्ति करीम ने कहा कि रूडा कानून के अनुसार मास्टर प्लान तैयार करने में विफल रहा क्योंकि ‘सभी योजनाएं एक मास्टर प्लान के तहत हैं।’ न्यायालय ने कहा कि परियोजना के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here