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    लोकसभा: ड्राइविंग लाइसेंस धारक के लिए आवश्यक हो बीमा

    Australia News
    सांकेतिक फोटो

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। लोकसभा में बुधवार को मांग की गई कि श्रमिकों के लिए कार्य क्षेत्र में दुर्घटना बीमा की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में भी लाइसेंस धारक के लिए भी बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आर के सिंह पटेल ने नियम 377 के तहत लोकसभा में यह मामला उठाया और कहा कि देश में बड़े स्तर पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसे में ड्राइवरों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को पैसा नहीं मिलता जिसके कारण उसके परिवार के सदस्यों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है।

    ड्राइविंग लाइसेंस के समय भी बीमा किया जाना चाहिए

    उन्होंने कहा कि किसी ड्राइवर के परिजनों को उसकी मौत के बाद भटकना नहीं पड़े इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका कहना था कि श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के समय भी बीमा किया जाना चाहिए और जब लाइसेंस बनता है तो लाइसेंसधारक का बीमा होना चाहिए। सिंह ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और जिसका भी लाइसेंस बनता है उसका बीमा अनिवार्यरूप से किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि चालक चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रक के लिए हो, कार के लिए हो या बस के लिए हो ड्राइविंग लाइसेंस बनते ही बीमा कराया जाना आवश्यक हो।

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