प्रदेश में जल्द लागू हो सकते हैं नए पुलिस सर्विस नियम

– आम आदमी को मिलेगी अधिक सहूलियत
– नियमों की फाइनलाइजेशन प्रक्रिया अंतिम दौर में

Chandigarh (Anil Kakkar). प्रदेश के पुलिस सर्विस नियमों में जल्द बदलाव होने को हैं तथा इस संबंधी प्रदेश का सरकारी तंत्र खूब जोरों-शोरों से लगा हुआ है। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राम निवास ने आज इसी मामले में आयोजित गृह विभाग की रिव्यू मीटिंग के पश्चात कहा कि पुलिस सर्विस रूल्स काफी समय से लंबित थे परंतु अब उन पर काफी तेजी से काम हो रहा है।

रामनिवास ने कहा कि पुलिस सर्विस नियमों में बदलाव के लिए कई दफे बैठकें बुलाई गई हैं तथा इस संबंध में कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंतिम चरणों में यह कार्य पहुंच चुका है। इसके साथ जल्द ही वित्त विभाग से मंत्रणा के बाद काउंसिल आॅफ मिनिस्ट्री में इन्हें पेश किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नियमों में पब्लिक फ्रेण्डली पुलिस का चेहरा, प्रशासनिक सिविल अधिकारी व पुलिस अधिकारियों में आपसी ताल मेल, अधिकारियों की परफारमेंस पर सम्मान तथा जवाबदेही तह हो, इस तरह की बातों का ध्यान नए नियमों में रखा जा रहा है।

रामनिवास ने आगे बताया कि यह पूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा कुछ औपचारिकताओं के पूरा होते ही पुलिस नियमों को नोटिफाई किया जायेगा हालांकि इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है परंतु जल्द ही सभी की रायशुमारी करके इसमें किसी तरह का भेद भाव ना रहे इसका प्रयास जारी हैं।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इन नियमों में पुलिस प्रणाली को आम आदमी की सहूलियत के लिए पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करना प्रमुख है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में सीएएस (कॉमन एप्लिकेटेशन सॉफ्टवेयर) सभी पुलिस स्टेशन में लागू हो चुका है जिससे कोई भी व्यक्ति आॅनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा अपनी एफआईआर का स्टेटस जान सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को अब पुलिस अधिकारी के पीछे भागने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2017 तक इस पूरी प्रक्रिया को क्रियाण्वयन कर लिया जाएगा। इसके 13 और मॉड्यूल्स आ रहे है जिसमे अपराधों का पूरा डेटाबेस, पुलिस की समस्त कार्यप्रणाली, हर तरह की लाइसेंसिंग वैरीफिकेशस आदि को शुमार किया जायेगा।

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