पंजाब सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में की वृद्धि

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने पिछले नौ महीनों के शासन में श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा उठाने और उनके हितों के पक्ष में कई अहम फैसले लिए हैं। श्रम, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने शनिवार को यहां बताया कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए और उनके हितों के पक्ष में कई अहम फैसले लिए हैं। अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 9192 रुपए से बढ़ाकर 9907 रुपए ,अर्द्धकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 9972 रुपए से बढ़ाकर 10687 रुपए किया गया है। कुशल श्रमिकों के वेतन 10869 रुपए से बढ़ाकर 11584 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन 11901 रुपए से बढ़ाकर 12616 रुपए कर दिया गया है।

क्या है मामला

उन्होंने बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के द्वारा अलग-अलग श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 53731 निर्माण श्रमिकों को कुल 71.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन मजदूर वेलफेयर बोर्ड के साथ कुल 6.42 लाख लाइव निर्माण श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जो बोर्ड की 17 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मंत्री ने बताया कि हाल में ही पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा भारत सरकार के साथ संपर्क कर बोर्ड को ई-केवाईसी सेवा के साथ जोड़ा गया। इससे लाभपात्र के पंजीकरण के दौरान उसके आधार नंबर के माध्यम से उसकी डिटेल्स आधार डेटाबेस से फैच करके स्वीकृत/ सत्यापित की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण प्रक्रिया को कुशल, सटीक और बेहतर बनेगी और जरूरतमंद निर्माण श्रमिक आसानी से बोर्ड की कल्याण योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों को बड़ी सुविधा देने के मंतव्य से एक मोबाइल ऐप ‘पंजाब कीर्ति सहायक’ लॉन्च की गई है। इस मोबाइल ऐप से निर्माण श्रमिक अपने मोबाइल से खुद ही सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्टर कर सकता है, जिससे उसे अपनी दिहाड़ी का नुकसान करके सुविधा केंद्र में जाकर रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रम मंत्री ने बताया कि पंजाब लेबर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक श्रम कल्याण योजनाओं के अधीन 2378 श्रमिकों को कुल 4.62 करोड़ की रकम बाँटी जा चुकी है। भविष्य में भी श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा श्रमिक हितैषी फैसले लिए जाएंगे।

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