कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2020 में जाकिर पुत्र समयदीन निवासी ग्राम भूरा को कैराना पुलिस ने अवैध चाकू बरामद होने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने बुधवार को समयदीन को दोषी करार देते हुए जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
दूसरे मामले में, वर्ष 2022 में अहसान पुत्र निसार निवासी मोहल्ला आलदरम्यान कस्बा कैराना को कैराना पुलिस ने अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अहसान को दोषी पाते हुए जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने को कहा है।
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