चोरी व फर्जीवाड़े के दो आरोपियों को कारावास की सजा

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कैराना। कोर्ट ने चोरी एवं बरामदगी तथा फर्जीवाड़े के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2022 में आबाद निवासी मोहल्ला गढ़ी तालाब कस्बा कैराना के विरुद्ध कोतवाली पर फर्जीवाड़े का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी आबाद को दोषी करार देते हुए 15 माह के कारावास की सजा सुनाई। दूसरे मामला वर्ष 2021 में भूरा उर्फ मुर्सलीन के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर ही चोरी एवं बरामदगी का दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी भूरा उर्फ मुर्सलीन को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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