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    RBI Cancels License: जमाकर्ताओं में हड़कंप, ये 2 बैंक हुए बंद, कई लोगों के डूबे पैसे

    RBI Cancels License
    RBI Cancels License जमाकर्ताओं में हड़कंप, ये 2 बैंक हुए बंद, कई लोगों के डूबे पैसे

    आरबीआई ने उठाया सख्त कदम | bank license

    RBI Cancels License: विभिन्न बैंकों की कार्यप्रणाली की निगरानी करने वाला सेंट्रल बैंक आरबीआई (RBI) ग्राहकों के हितों की रक्षा भी करता है। यह सेंट्रल बैंक देश के बैंकिंग जगत का नियामक है। इस बैंक की ऐसी पॉवर है कि अगर किसी बैंक की कार्यप्रणाली में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी कर सकता है और करता भी है क्योंकि कई बैंक इस सेंट्रल बैंक की सीमा में रहते हैं। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

    आरबीआई ने मंगलवार को ब्यान जारी करते हुए बताया कि कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार इन दोनों बैंकों के लाइसेंस इसलिए रद्द किए गए हैं क्योंकि इन दोनों बैंकों के पास परिचालन जारी रखने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। साथ ही दोनों बैंकों के पास अब कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी। ऐसे में उनका लाइसेंस रद्द करना अनिवार्य हो गया था।

    पैसा डूबने की होती है लिमिट | RBI Cancels License

    रिजर्व बैंक ने बताया कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का कारोबार बंद करने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों में ग्राहकों के 5 लाख रुपये तक के जमा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के पास इतनी रकम का बीमा होता है, जिनका जमा 5 लाख रुपये से ज्यादा होता है, उनका इस सीमा से ऊपर का पैसा डूब जाता है।

    आरबीआई ने बताया कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के 99.96 फीसदी जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से उनका कुल जमा पैसा मिल जाएगा। इस बैंक के ग्राहकों को 8 मार्च 2023 तक डीआईसीजीसी से 57.24 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के करीब 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। डीआईसीजीसी 12 जून 2023 तक इस बैंक के ग्राहकों को 15.06 करोड़ रुपये लौटा चुका है। RBI Cancels License

    आरबीआई के अनुसार बैंकों के लाइसेंस रद्द होने के बाद दोनों बैंकों को बैंकिंग से जुड़ी सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बैंक अब ग्राहकों से कोई पैसा जमा नहीं करवा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कमिश्नर ऑफ को-ऑपरेटिव एंड रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोयायटीज को भी संबंधित बैंकों का परिचालन बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कमिश्नर को बैंकों के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी निर्देश जारी किया गया है।

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