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    Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

    Manish Sisodia Case
    Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

    Excise Policy: उच्चतम न्यायालय से दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia case) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं कोर्ट सिंतबर को दोबारा उनके अनुरोध पर विचार करने में सहमत हो गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को (ईडी) को अगली तारीख तक यह बताने को कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनी ट्रेल कैसे स्थापित होता है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में घोटाला करने का आरोप है जिसकी जांच ईडी व सीबीआई कर रही है।

    क्या है मामला | Manish Sisodia

    उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका 30 मई को खारिज कर दी थी और तब इसी एकल पीठ ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से जमानत नहीं दी सकती। इससे पहले राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने ईडी द्वारा धन शोधन से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी।

    सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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