तीस वर्ष पुराने पथराव के मामले में सात को कारावास

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Kairana News : दुर्घटना में मौत के आरोपी पर छह सौ रुपये जुर्माना

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने पथराव के तीस वर्ष पुराने मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर सात आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा (SP Abhishek Jha) ने बताया कि वर्ष-1993 में अनिल कुमार, राजवीर सिंह, शौकत, पदम सिंह, अरविन्द, ओमपाल व महीपाल निवासीगण ग्राम बाबरी के विरुद्ध थाना बाबरी पर एक राय होकर पथराव किये जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया था। Kairana News

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने अनिल कुमार, राजवीर सिंह, शौकत, पदम सिंह, अरविन्द, ओमपाल व महीपाल को दोषी करार देते हुए न्यायालय स्थगित होने तक के कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिनों के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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