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    EVM-VVPAT Cross-Verification: ईवीएम-वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! कहा-100% वैरीफिकेशन नहीं

    Supreme Court

    EVM-VVPAT Cross-Verification: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम की विश्वसनीयता और वीवीपैट पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इनकी 100 प्रतिशत वैरीफिकेशन नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय ने उन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया जिन याचिकाओं में वीवीपैट विधि के माध्यम से उत्पन्न पेपर पर्चियों के साथ ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% सत्यापन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग वापस लेने की याचिका खारिज भी कर दी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट के 100 प्रतिशत वैरीफिकेशन के लिए अपना फैसला सुनाया। Supreme Court

    मौजूद डेटा का हवाला देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया

    सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया कि मतपत्र से मतदान वापस लाने, ईवीएम-वीवीपैट सत्यापन पूरा करने, मतदाताओं को मतपेटी में डालने के लिए वीवीपैट पर्चियां देने की प्रार्थना खारिज की जाती हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हमने मौजूदा प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं और रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा का हवाला देते हुए उन सभी को खारिज कर दिया है। खन्ना ने कहा कि उन्होंने दो निर्देश दिए, एक यह कि प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया पूरी की जानी है और प्रतीक लोडिंग यूनिट को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए। Supreme Court

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    दूसरी बात, क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर रिजल्ट आने के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच की जाएगी, ऐसा अनुरोध रिजल्ट घोषणा के 7 दिनों के अंदर-अंदर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्यापन का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके विपरीत अगर ईवीएम से छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस कर दिया जाएगा।

    1 मई, 2024 को सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाएगा

    इसके अलावा न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि 1 मई, 2024 को या उसके बाद ईवीएम में प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाएगा और कंटेनरों में संग्रहीत किया जाएगा। उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों को उन सीलबंद कंटेनरों पर हस्ताक्षर करना होगा जिन्हें परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाएगा।

    लाइव लॉ के अनुसार, उम्मीदवार 2 और 3 के लिखित अनुरोध पर ईवीएम के 5% में जले हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति संसदीय क्षेत्र की जांच और सत्यापन परिणामों की घोषणा के बाद ईवीएम के निमार्ताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा। Supreme Court

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