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    चोरी के आरोपियों को 28 वर्ष बाद सुनाई गई सजा

    Kaithal News
    Kaithal News: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी कैथल निवासी गुरमेल को एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने 28 वर्ष पुराने चोरी के एक मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1996 में अहसान निवासी ग्राम बाबरी व साजिद निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बाबरी पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। Kairana News

    विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी अहसान व साजिद को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषियों के लिए दस-दस दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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