Molestation Case: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कारावास

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Molestation Case : हनुमानगढ़। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने 13 वर्षीय लडक़ी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया। दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। Hanumangarh News

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला | Hanumangarh News

प्रकरण के अनुसार 12 दिसम्बर 2019 को 13 वर्षीय पीडि़ता सामान लेने दुकान पर जा रही थी। रास्ते में उसे सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी (26) निवासी लखूवाली पीएस हनुमानगढ़ टाउन मिला जो मोटर साइकिल पर था। सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी ने पीडि़ता का हाथ पकड़ छेड़छाड़ की व जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। पीडि़ता के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग आ गए। इन्हें देखकर आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी बाइक लेकर वहां से भाग गया। पीडि़ता के पिता ने 13 दिसम्बर 2019 को इस संबंध में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया।

पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए तथा आठ दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 354 व 7/8 पोक्सो एक्ट में तीन साल कारावास, दस हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। Hanumangarh News

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