हमसे जुड़े

Follow us

23.7 C
Chandigarh
Wednesday, February 11, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा अश्लील इशारे ...

    अश्लील इशारे करने पड़े महंगे, युवक को तीन साल की सज़ा

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    हिसार (सच कहूँ न्यूज)। Crime News: किशोरी को अश्लील इशारे करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने बास थाना क्षेत्र के रहने वाले एक गांव के युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत दोषी युवक पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में बास थाना पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान पर 22 सितम्बर 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने एक दिन पहले ही आरोपी युवक को दोषी करार दिया था। Hisar News

    बास थाने में दी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा था कि वह और उसकी 3 बेटियां गांव में रहती है। उसका पति ज्यादातर बाहर रहता है। पड़ोस का रहने वाला युवक उसकी 11 साल की बेटी को बुरी नजर से देखता है। बेटी जब भी भैंसों को पानी पिलाने जाती है, तो वह उसका पीछा करता है। बेटी के बारे में गलत टिप्पणियां करता है। 21 सितंबर 2021 को शाम करीब 6 बजे बेटी छत के ऊपर टंकी में पानी देख रही थी। उसी समय पड़ोसी युवक बेटी को इशारे करके अपने घर बुलाने लगा। पीड़िता की मां ने बताया कि इस बारे युवक के परिजनों के बारे में बताया तो आरोपी युवक गालियां देने लगा। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर पड़ोसी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। Hisar News

    यह भी पढ़ें:– भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here