हमसे जुड़े

Follow us

17.4 C
Chandigarh
Saturday, February 21, 2026
More
    Home राज्य पंजाब पांच सौ रुपए ...

    पांच सौ रुपए भरकर ड्रा में निकली दुकानों की 4 से 5 लाख रुपए में हो रही कालाबाजारी

    Ludhiana News
    Ludhiana News: पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद अपनी समस्या ब्यान करते हुए फायर वर्क एसोसिएशन के पदाधिकारी।

    लुधियाना (सच कहूँ/जसवीर सिंह गहल)। Ludhiana News: शनिवार को पटाखा कारोबारी पुलिस कमिश्नर दफ्तर मिलने पहुंचे। पटाखा कारोबारियों ने खुलासा किया है कि इस बार अनाज मंडी में जिन लोगों की दुकानें ड्रा के जरिए निकली है उन लोगों को पटाखे बेचने या खरीदने या सुरक्षा कैसे करनी है इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। कई लोग तो अब ड्रा द्वारा निकली दुकानों को आगे 4 से 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। सरेआम अनाम मंडी में पटाखों की दुकानों की ब्लेकसेलिंग हो रही है। Ludhiana News

    जानकारी देते हुए पटाखा कारोबारी अशोक थापर, प्रदीप गुप्ता, विशाल शर्मा और जसवंत सिंह ने कहा कि लुधियाना फायर वर्कर एसोसिएशन के द्वारा 2016 में 66 दुकानें लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पूरे पंजाब में 20 प्रतिशत दुकानें कर दिया था। 2022 में हाईकोर्ट में रिट लगाई थी जिसके बाद कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ अनाज मंडी लुधियाना में डीएम को आॅर्डर किया था कि 50 दुकानें लग सकती है। 2016 में 100 फाइल लगाई गई थी। 2022 में 350 फाइलें लगी थी। अब 2024 में 750 फाइलों का आवेदन हुआ। Ludhiana News

    कुल 38 से 40 लोग एसोसिएशन के हैं जो करीब 40 साल से पटाखे का कारोबार करते हैं। जिन 40 लोगों का अब ड्रा निकला है, वह ब्लेकमेलिंग करते हुए 4 से 5 लाख रुपए में दुकान आगे देने की तैयारी में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने जनवरी महीने में माल खरीदा हुआ है। प्रशासन से मांग है कि जो पक्के 40 दुकानदार हैं उन्हें काम करने दिया जाए। बाकी जिनकी ड्रा से दुकानें निकली है उन्हें सख्त तौर पर हिदायत दी जानी चाहिए कि जिसकी दुकान है वही काम करें।

    डीसीपी शुभम अग्रवाल ने कहा कि सरकार की पालिसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचने के लिए अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। जो फाइलें विभाग में जमा होती है उनकी टर्म और कंडीशन चैक होती है। पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला जाता है। जिस दुकानदार का ड्रा निकला है वहीं दुकान चलाए। यदि किसी ने आगे किसी को दुकान बेची तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। समय-समय पर चेकिंग की जाएगी। दुकानों में लाइसेंस लगाना भी जरुरी है। डीसीपी अग्रवाल ने ये भी बताया कि पटाखा व्यापारियों को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखा बेचने की हिदायतें दी गयी हैं। जो भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद पटाखा बेचता पाया गया तो सख्त कारवाई होगी। इसके अलावा पटाखा स्थल पर दमकल विभाग की गाड़िया भी खड़ी रहेंगी ताकि किसी भी आगजनी जैसी घटना से तुरंत निपटा जा सके। Ludhiana News

    यह भी पढ़ें:– पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से की शिष्टाचार मुलाकात 

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here