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    सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोर डाक सहायक को सुनाई सजा

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। Jaipur News: सीबीआई कोर्ट ने विदेशी जीपीओ, जयपुर के रिश्वतखोरी के एक मामले में तत्कालीन डाक सहायक को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर ने आरोपी अजय कुमार पारासर, तत्कालीन डाक सहायक, विदेशी जीपीओ, जयपुर को कठोर कारावास (आरआई) और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ सीबीआई ने एक शिकायत पर 08.08.2018 को मामला दर्ज किया था। Jaipur News

    यह आरोप लगाया था कि आरोपी अजय कुमार पारासर, शिकायतकर्ता के ऐप्पल मोबाइल फोन वाले पार्सल को जारी करने के लिए 6000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत के बाद सीबीआई ने 08.08.2018 को जाल बिछाया और आरोपी को छह हजार रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। जांच के बाद, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, जयपुर की अदालत के समक्ष 06.02.2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई। Jaipur News

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