याचिका को किया खारिज, याचिकाकर्ता को दी कड़ी चेतावनी
Pahalgam Terrorist Attack: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह याचिका जनहित से प्रेरित नहीं है, बल्कि प्रचार पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई है। Supreme Court News
उल्लेखनीय है कि याचिका में पहलगाम हमले का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया था कि आतंकवाद की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए जाएं। इसके अतिरिक्त, याचिका में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाने की भी मांग की गई थी।
“आपको इस मामले की गंभीरता का आकलन नहीं है” | Supreme Court News
न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, “आपको इस मामले की गंभीरता का आकलन नहीं है। यह याचिका केवल प्रचार के उद्देश्य से दाखिल की गई है, इसमें जनहित की कोई ठोस बात नहीं है।” न्यायालय ने सख्त लहजे में पूछा, “आपने यह याचिका क्यों दाखिल की? क्या आप चाहते हैं कि हम आपके विरुद्ध कोई कठोर आदेश पारित करें?” न्यायमूर्ति ने यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की याचिकाओं पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले, 1 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। उस समय भी अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसी याचिकाओं से बचना चाहिए, क्योंकि देश पहले से ही एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और हर नागरिक को परिस्थितियों की गंभीरता को समझना चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इस हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई है। Supreme Court News
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