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    Delhi DDA demolition action case: बटला हाउस डीडीए तोड़फोड़ कार्रवाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आएगा बड़ा फैसला?

    Delhi News
    Sanketik Photo

    Delhi DDA demolition action case: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बटला हाउस इलाके में डीडीए द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने इस याचिका के माध्यम से प्रभावित लोगों के लिए राहत की उम्मीद जताई है। Delhi News

    मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया कि बटला हाउस क्षेत्र में लोग पिछले पांच दशकों से अधिक समय से रह रहे हैं और अचानक डीडीए द्वारा उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाना न केवल अमानवीय है, बल्कि असंवेदनशील भी है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई आज न्यायालय में सूचीबद्ध है और उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत से राहत मिलेगी।

    सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया था

    गौरतलब है कि इस मुद्दे पर 2 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा और जुलाई माह में नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई की जाएगी। विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, “एक घर बनाने में वर्षों लग जाते हैं और डीडीए उसे चंद पलों में उजाड़ देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक जिन लोगों को विध्वंस का डर है, उन्हें प्रधानमंत्री उदय योजना या अन्य किसी सरकारी योजना के तहत अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर, कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।”

    बताया गया है कि बटला हाउस में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी कई दुकानों को अवैध बताते हुए डीडीए ने 26 मई को नोटिस जारी किया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संबंधित लोग स्थान खाली करें। इसके बाद स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में रोष फैल गया और उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें उचित समय नहीं दिया गया। कम से कम 15 दिन का समय तो मिलना चाहिए था, लेकिन डीडीए की ओर से बिना पूर्व सूचना के अचानक हटाने की कोशिश की जा रही है। Delhi News

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