Jharkhand CGL Exam 2024: रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड स्टाफ चयन आयोग (JSSC) द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखा है। अदालत ने इस मामले में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 26 जून 2025 निर्धारित की है। Jharkhand High Court Order
क्या है मामला?
CGL परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को राज्य भर के 823 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।
इस परीक्षा में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे।
5 दिसंबर 2024 को आयोग ने 2,145 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था।
इसके बाद पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसे लेकर याचिकाकर्ता राजेश कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
कोर्ट की पूर्ववर्ती कार्रवाई |Jharkhand High Court Order
झारखंड हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को परिणाम घोषित करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
अदालत ने राज्य सरकार को झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2023 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सरकार और आयोग की दलीलें:
राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पूर्व में बताया था कि इस मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है और अब तक पेपर लीक का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है।
कुछ अभ्यर्थियों से पैसे वसूलने वाले आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि अनुसंधान कार्य एक माह में पूर्ण हो जाएगा।
कोर्ट में हुई बहस | Jharkhand High Court Order
बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, जेएसएससी की ओर से संजॉय पिपरवाल, और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। अब 26 जून को यह तय होगा कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी, और क्या परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
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