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    Civil Aviation Ministry New Rules: एयर इंडिया विमान हादसे के बाद उड्डयन मंत्रालय ने उठाया ये सख्त कदम!

    Civil Aviation Ministry New Rules
    Civil Aviation Ministry New Rules: एयर इंडिया विमान हादसे के बाद उड्डयन मंत्रालय ने उठाया ये सख्त कदम!

    उड़ान मार्ग में बाधा बनने वाली इमारतों पर की जाएगी कार्रवाई

    Civil Aviation Ministry New Rules Releases: नई दिल्ली। हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल करते हुए नए मसौदा नियमों को सार्वजनिक किया है। इन नियमों का उद्देश्य हवाई अड्डों के आसपास ऊँची संरचनाओं और अनुचित निर्माणों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। Civil Aviation Ministry New Rules

    12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी और कुछ ही दूरी पर बी.जे. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया, जिससे आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 242 यात्रियों में से 241 की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के बाद सरकार ने विमानन मार्गों में आने वाली रुकावटों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

    ‘विमान (अवरोधों को हटाने के नियम) – 2025’ का प्रारूप

    इन नए नियमों को ‘विमान (अवरोधों को हटाने के नियम) – 2025’ नाम दिया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट के समीप स्थित क्षेत्रों में निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक पेड़ों, इमारतों या अन्य ढांचों को हटाने अथवा कम करने के लिए अधिकारियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना है।

    क्या कहते हैं नियम? | Civil Aviation Ministry New Rules

    यदि किसी क्षेत्र में निर्धारित ऊंचाई से अधिक कोई निर्माण पाया जाता है, तो प्रभारी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। संपत्ति स्वामी को 60 दिनों के भीतर स्थल योजना, ढांचे की ऊंचाई एवं माप का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि यह जानकारी समय पर नहीं दी जाती, तो अधिकारी ढांचे को गिराने या ऊंचाई कम करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

    यदि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) या अन्य अधिकृत अधिकारी किसी संरचना को हवाई सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, तो वे उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। आदेश के पालन हेतु 60 दिनों का समय दिया जाएगा, जो उचित कारणों पर और 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकारी दिन में किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं, बशर्ते पहले से सूचना दे दी गई हो। यदि संपत्ति स्वामी सहयोग नहीं करता, तो अधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और मामला डीजीसीए को भेज सकते हैं।

    अपील और मुआवजा प्रावधान | Civil Aviation Ministry New Rules

    आदेश प्राप्त होने पर संपत्ति मालिक प्रथम या द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष निर्धारित फॉर्म, दस्तावेज एवं ₹1000 शुल्क के साथ अपील कर सकता है। मुआवजा केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा जहाँ ढांचे को सरकारी आदेशों के पालन के तहत गिराया या संशोधित किया गया हो। यदि कोई निर्माण अधिसूचना की तिथि के बाद नियमों का उल्लंघन कर किया गया, तो उस पर मुआवजा लागू नहीं होगा। मंत्रालय ने इन मसौदा नियमों को सार्वजनिक करते हुए कहा है कि इन पर 20 दिनों के भीतर आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, ताकि अंतिम नियम समग्र और व्यावहारिक बन सकें।

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